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घाटा पूरा करने बसों के यात्रियों से वसूल रहे दोगुना किराया

Publish Date: | Fri, 11 Sep 2020 10:01 AM (IST)

– एक बस को मिल रहीं केवल 12 से 15 सवारियां

भोपाल। नवदुनिया प्रतिनिधि

कोरोना काल में भोपाल से इंदौर, बैतूल, सागर, जबलपुर सहित प्रदेश के अलग-अलग शहरों में आने-जाने के लिए यात्रियों से डेढ़ से दोगुना किराया वसूला जा रहा है। 5 सितंबर से बसों का संचालन शुरू हो गया है, लेकिन बसों में सफर करने वाले यात्रियों की संख्या नहीं बढ़ रही है। अभी औसतन प्रति बस 12 से 15 यात्री ही सफर कर रहे हैं। ऐसे में घाटे की भरपाई के लिए बस संचालकों ने दोगुना किराया वसूलना शुरू कर दिया है। एक साधारण यात्री बस का भोपाल से इंदौर का किराया 192 रुपये है, लेकिन बस संचालक 400 रुपये तक वसूल रहे हैं। इसी तरह सागर का किराया 180 रुपये है, लेकिन बस मालिक 350 रुपये तक ले रहे हैं। बसों में किराया सूची चस्पा नहीं रहती। इसके अलावा बस के परिचालक यात्रियों को किराये का टिकट भी नहीं दे रहे हैं। इस कारण यात्री संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को सबूत के साथ शिकायत नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में बस मालिकों पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है।

एक नजर किराये पर

कहां से कहां तक-दूरी(किमी में)-तय किराया(रुपये)-इतना वसूल रहे (रुपये)

भोपाल से इंदौर-187.7-192-400

भोपाल से बैतूल-179.5-180-350

भोपाल से सारणी-181-194-325

भोपाल से उज्जौन-187.7,192,400

भोपाल से ग्वालियर,403-380-550

भोपाल से जबलपुर-327-325-500

भोपाल से विदिशा-45-55-80

भोपाल से गुना-209-200-350

भोपाल से सागर-179-180-350

(नोट : 95 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से साधारण बसों का किराया तय है। सामान्य दिनों में बस संचालक 1 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया लेते थे। अब डेढ़ से 2 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया यात्रियों से ले रहे हैं।)

कौन से मार्ग पर कितनी बसें

-बैतूल मार्ग 150 बसें

– इंदौर मार्ग 200 बसें

-गुना व ग्वालियर मार्ग 80 बसें

-जबलपुर मार्ग 100 बसें

-रायसेन व सागर मार्ग 120 बसें

– यहां करें शिकायत

यदि कोई बस मालिक व परिचालक निर्धारित किराया से ज्यादा ले रहा है तो यात्री क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी(आरटीओ) को लिखित में टिकट के साथ शिकायत कर सकते हैं। यदि सुनवाई नहीं हो तो परिवहन आयुक्त व अन्य परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को शिकायत की जा सकती है। परिवहन विभाग के वॉट्सएप नंबर 9479925125 नंबर पर वीडियो बना कर भेज सकते हैं।

-जिम्मेदार नहीं चला रहे चेकिंग अभियान

मोटर व्हीकल एक्ट में यात्रियों से ज्यादा किराया लेने पर संबंधित बसों का परमिट निरस्त करने का प्रावधान है। तय किराया की सूची बसों पर चस्पा करने और बकायदा लिए गए किराये का टिकट संबंधित यात्री को देना अनिवार्य है। शिकायत मिलने पर परिवहन अधिकारी बसों का परमिट निरस्त करने की कार्रवाई कर सकता है। अभी आरटीओ के जिम्मेदार अधिकारी चेकिंग अभियान नहीं चला रहे हैं।

-मनमानी पर लगाम लगना जरूरी

कोरोना काल के मनमाना किराया वसूला जा रहा है। यात्री लुट रहे हैं। जिम्मेदार अधिकारी कोई सख्त कदम नहीं उठा रहे हैं।

-श्यामसुंदर शर्मा,अध्यक्ष मप्र सड़क परिवहन निगम अधिकारी-कर्मचारी उत्थान समिति व परिवहन विशेषज्ञ

अभी बसों का संचालन शुरू हुए छह दिन ही हुए हैं। शिकायत मिलने पर तत्काल चेकिंग अभियान चलाकर सख्त कार्रवाही की जाती है। जल्द ही चेकिंग अभियान चलाया जाएगा।

-संजय तिवारी, आरटीओ

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Posted By: Nai Dunia News Network

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