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समय सीमा में सेवा प्रदाय नहीं करने पर 18 पदाभिहित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी

छिन्दवाड़ा: कलेक्टर श्री सौरभ कुमार सुमन के न्यायालय द्वारा म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत जिले के 18 पदाभिहित अधिकारियों को 37 कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं। ये नोटिस म.प्र.लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत पदाभिहित अधिकारियों द्वारा आवेदकों को वांछित समय सीमा में सेवा प्रदाय नहीं करने के कारण जारी किये गये हैं।  

      कलेक्टर श्री सुमन ने बताया कि पदाभिहित अधिकारी नायब तहसीलदार छिन्दवाड़ा-3 सुश्री नीलिमा राजलवाल को 6, तहसीलदार छिंदवाड़ा श्री महेश अग्रवाल और तहसीलदार जुन्नारदेव श्री कमलेशराम नीरज को 5-5, नायब तहसीलदार छिंदवाड़ा-2 श्री दीपक डकाते व मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत जामई श्री सुरेन्द्र कुमार साहू को 3-3, तहसीलदार सौंसर श्री अजय भूषण शुक्ला व मुख्य नगर पालिका अधिकारी चांद श्री जी.बी.तहकीतकर को 2-2 तथा तहसीलदार चौरई श्री रायसिंह कुशवाह, तहसीलदार मोहखेड़ श्री दिनेश कुमार उइके, नायब तहसीलदार सौंसर-2 सुश्री छवि पंत, नायब तहसीलदार खमारपानी श्री प्रदीप बंसोड, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत छिंदवाड़ा श्री सी.एल.मरावी, चौरई श्री प्रमोद कुमार खरे व तामिया श्री सी.एल.अहिरवार, मुख्य नगर पालिका अधिकारी जनपद हर्रई श्री श्रीकांत गुप्ता व लोधीखेड़ा श्री वैभव देशमुख, बाल विकास परियोजना अधिकारी नगरीय छिंदवाड़ा श्रीमती ज्योति घारू और श्रम अधिकारी श्री संदीप मिश्रा को एक-एक कारण बताओ नोटिस जारी किये गये हैं।

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