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छिंदवाड़ा गौवंश के 6 प्रकरणों में 30 दिसंबर तक साक्ष्य प्रस्तुत करने के निर्देश

छिंदवाड़ा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा द्वारा म.प्र. गौवंश अधिनियम की धारा 4, 6 व 9, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 (1) घ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मवेशियों को अवैध परिवहन करते पकड़े गये जप्तशुदा वाहनों को राजसात किये जाने के संबंध में महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ व अन्य राज्य के 6 वाहन मालिकों को सूचना पत्र जारी कर गौवंश के दांडिक प्रकरणों में आगामी 30 दिसंबर को प्रात: 11 बजे दिन में स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से उपस्थित होकर अपना स्पष्टीकरण/लेखीकथन अथवा बचाव में साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है। समयावधि में स्पष्टीकरण/लेखीकथन अथवा बचाव में साक्ष्य आदि प्रस्तुत नहीं करने अथवा चूकने पर संबंधित के विरूध्द एकपक्षीय कार्यवाही की जाकर निर्णय लिया जायेगा और बाद में प्राप्त आपत्तियों या आक्षेपों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ.शर्मा द्वारा म.प्र. गौवंश अधिनियम की धारा 4, 6 व 9, गौवंश प्रतिषेध अधिनियम की धारा 11 (1) घ, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत मवेशियों को अवैध परिवहन करते पकड़े गये जप्तशुदा वाहनों को राजसात किये जाने के संबंध में थाना कोतवाली के अपराध क्रमांक-678/14 में महाराष्ट्र राज्य के भण्डारा जिले के परवती कॉलोनी के प्रीतम पिता पुरूषोत्तम टकोले के वाहन क्रमांक-MH-35-E-0099, थाना सौंसर के अपराध क्रमांक-74/2014 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के किसना नगर पंजाबी लाईन जरीफटका के रंजीत सिंग डिल्लो पिता रघुवीर सिंग के वाहन क्रमांक-MH-31-AP-7871, थाना सौंसर के अपराध क्रमांक-184/2016 में महाराष्ट्र राज्य के वर्धा जिले के महादेवपुरा खोजा जमाद खाना के  सामने वर्धा के युसुफ पिता सुलेमान अली के वाहन क्रमांक-MH-32-C-1125, थाना परासिया के अपराध क्रमांक-307/2017 में महाराष्ट्र राज्य के नागपुर जिले के 62 पुराना  बैतूल रोड सावनेर के अरविंद पिता रमेश पाठे के वाहन क्रमांक-MH-40-AK-0185, थाना तामिया के अपराध क्रमांक-94/2017 में छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव जिले के हाउस नं.227 वार्ड नं.25 भरकापुरा जावा चौक राजनांदगांव के शेख इमरान पिता शेख युसुफ खान के वाहन क्रमांक-CG-08-L-3344 तथा थाना मोहगांव के अपराध क्रमांक-76/2015 में हैदराबाद जिले के अहमद बाबा नगर किसनबाग बहादुरपुरा हैदराबाद के मोहम्मद मोइन पिता खाजा कुरैशी के वाहन क्रमांक-AP-12-V-6883 में अपना स्पष्टीकरण/लेखीकथन अथवा बचाव में साक्ष्य आदि प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये है।

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