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छिन्दवाड़ा लोकसभा और विधानसभा उप‍ चुनाव नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिये जरुरी निर्देश

छिन्दवाड़ा: कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग एवं रिटर्निंग ऑफिसर हैंडबुक 2018 के प्रावधानों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन 2019 के लिए नाम निर्देशन पत्र घोषित सर्वजनिक अवकाश के दिन स्वीकार नहीं किये जायेंगे। Chhindwara Lok Sabha Vidhan Sabha Election

लोकसभा और विधानसभा उप‍ चुनाव – नाम निर्देशन पत्र जमा करने के लिये २ अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी 

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 2 से 9 अप्रैल की अवधि में लोकसभा और छिन्दवाड़ा विधानसभा उप‍ निर्वाचन 2019 में चुनाव लड़ने के लिये नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने के लिये 2 अप्रैल को अधिसूचना जारी की जायेगी।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ.श्रीनिवास शर्मा ने बताया कि आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन और 126-छिन्दवाड़ा विधानसभा उप निर्वाचन के कार्यक्रम के अनुसार2 अप्रैल को निर्वाचन की अधिसूचना जारी होने के साथ ही नाम निर्देशन पत्र प्राप्त करने का कार्य प्रारंभ हो जायेगा तथा अभ्यर्थी 9 अप्रैल तक नामांकन पत्र प्रस्तुत कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की संवीक्षा 10 अप्रैल को की जायेगी और अभ्यर्थी 12 अप्रैल को नामांकन पत्र वापस ले सकेंगे।

मतदान 29 अप्रैल को प्रात: 7 से शाम 6 बजे तक होगा और 23 मई को मतगणना की जायेगी तथा 27 मई के पूर्व निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न करा ली जायेगी। उन्होंने बताया कि लोकसभा निर्वाचन के लिये नाम निर्देशन स्थल न्यायालय जिलाध्यक्ष छिन्दवाडा के कक्ष क्रमांक-3 और 126-छिन्दवाड़ा विधानसभा उप निर्वाचन के नाम निर्देशन स्थल न्यायालय अतिरिक्त कलेक्टर छिन्दवाड़ा कक्ष क्रमांक-25 में नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किये जायेंगे। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को 2 से 12 अप्रैल की अवधि के दौरान जिलाध्यक्ष कार्यालय छिन्दवाड़ा स्थित परिसर में आवश्यक व्यवस्थायें समय से पूर्व करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं।

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