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आचार संहिता में बायोपिक आदि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन नहीं - भारत निर्वाचन आयोग

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता की अवधि के दौरान बायोपिक आदि के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। जारी निर्देशों के अनुसार आचार संहिता की अवधि में किसी भी राजनीतिक इकाई या उससे संबद्ध व्यक्तियों से सम्बंधित बायोग्राफी अथवा संचरित्र लेखन प्रकृति की किसी भी बायोपिक अथवा जीवनी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिये। इसी तरह प्रमाणित सामग्रीयुक्त ऐसा कोई भी पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से किसी उम्मीदवार या संभावित उम्मीदवार को दर्शाती है, को भी आचार संहिता की अवधि में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में प्रदर्शित नहीं किया जाना चाहिये। Lok Sabha Election 2019 Bio Pic

इस तरह का कोई पोस्टर अथवा प्रचार सामग्री को प्रिंट मीडिया में भी आयोग द्वारा प्री-सर्टिफिकेशन के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन किये बिना प्रसारित नहीं किया जायेगा। सक्षम अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित कोई भी सिनेमैटोग्राफी सामग्री से भी यदि इस तरह का उल्लंघन होना पाया जाता है अथवा इस संबंध में शिकायत प्राप्त होती है तो आयोग द्वारा गठित समिति उसकी जांच करेगी और उचित कार्यवाही के लिये सुझाव देगी। यह समिति माननीय उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अथवा किसी माननीय उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में गठित की जायेगी।

अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती कविता बाटला ने रिटर्निंग ऑफिसर 126-छिंदवाड़ा एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, सभी सहायक रिटर्निंग ऑफिसर लोक सभा निर्वाचन, उप संचालक जनसंपर्क, नोडल अधिकारी एमसीसी, तहसीलदार छिंदवाड़ा एवं मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों से आयोग द्वारा बायोपिक आदि के प्रदर्शन के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

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